सूरजपुर हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला: तीन को फांसी ,चौथे को उम्रकैद

सूरजपुर हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला: तीन को फांसी ,चौथे को उम्रकैद

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद मुख्य आरोपी कुलदीप साहू कोर्ट से बाहर निलकते समय मुस्कुरा रहा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान 8 अक्टूबर को करेगी। कोर्ट ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है।

क्या है मामला:
मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात का है। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान मामले में दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई थी। आरोपियों ने मां-बेटी की हत्या के बाद दोनों के शव कार में रखे और कुछ दूरी पर स्थित खेत में निर्वस्त्र अवस्था में फेंक दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

झारखंड भागते समय हुई थी गिरफ्तारी:
मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह वारदात को अंजाम देने के बाद झारखंड भागने की कोशिश कर रहा था। कुलदीप साहू बस में बैठकर झारखंड जा रहा था उसी समय पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। सूरजपुर में हेड कॉन्स्टेबल तालिब शेख के घर में घुसकर कुलदीप साहू ने उसकी पत्नी और बेटी को चाकू और तलवार से काटकर मार डाला था। दोनों की लाश घर से करीब 5 किमी दूर अर्धनग्न अवस्था में मिली थी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी सुनवाई:
डबल मर्डर केस की सुनवाई न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट से निकलते हुए मुख्य आरोपी कुलदीप साहू हंसते हुए बाहर आया और उसने स्माइली शाइन के साथ पत्रकारों को वीडियो बनाने कहा।