पीसी&पीएनडीटी, एआरटी एवं सरोगेसी अधिनियम के सुदृढ़ क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण एवं संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित
पीसी&पीएनडीटी, एआरटी एवं सरोगेसी अधिनियम के सुदृढ़ क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण एवं संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित
छत्तीसगढ़ में लिंग चयन प्रतिषेध एवं सहायक प्रजनन तकनीकों में नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर में पीसी&पीएनडीटी, एआरटी एवं सरोगेसी अधिनियम के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण एवं संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
डॉ. शशिकांत स्वर्णकार, राज्य नोडल अधिकारी (PC&PNDT, ART एवं Surrogacy Act) द्वारा छत्तीसगढ़ में PC&PNDT अधिनियम के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति एवं प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया।
समुचित प्राधिकारियों के लिए मानक संचालन दिशानिर्देश: केंद्रों का पंजीकरण, निरीक्षण, तलाशी, जप्ती एवं सीलिंग की प्रक्रिया - वक्ता डॉ. वैभव पाठक, वरिष्ठ सलाहकार, PC&PNDT प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. ART एवं Surrogacy अधिनियम: उद्देश्य, ART क्लीनिक/बैंकों एवं Surrogacy क्लीनिकों का पंजीकरण एवं विनियमन, प्रतिबंधित प्रथाएं एवं दंड - वक्ता *डॉ. रिचा सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक, DHR, भारत सरकार।
* PC&PNDT अधिनियम की बारीकियां: कानून की धाराओं का विश्लेषण, सलाहकार समितियों की भूमिका, समुचित प्राधिकारियों की आचार संहिता एवं डिकॉय ऑपरेशन का संचालन एवं अनुभव - वक्ता श्री कपिल निम, वरिष्ठ विधि सलाहकार, PC&PNDT प्रभाग, भारत सरकार।
* मासिक रिपोर्टिंग, निरीक्षण एवं निगरानी में समुचित प्राधिकारियों की भूमिका।
कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों के जिला नोडल अधिकारी एवं राज्य PC&PNDT टीम ने भाग लिया। अंत में समूह चर्चा एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।


