हो जाओ सावधान : नशेड़ी वाहन चालकों के विरूद्ध पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही

हो जाओ सावधान : नशेड़ी वाहन चालकों के विरूद्ध पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही

*नशेड़ी वाहन चालकों के विरूद्ध पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही*

*रात्रि में चलाये गये 03 घंटे के विशेष अभियान में 154 के विरूद्ध कार्यवाही*

*15 लाख 40 हजार की राशि न्यायालय के माध्यम से बरामद की जाएगी।*

*होली के पूर्व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध लगातार की जाएगी सख्त कार्यवाही एवं वाहनों की होगी जप्ती।*

*जप्त वाहनों में 64 कार, 65 मोटरसायकल, 08 ट्रक, 12 टाटा एस पिकप, 01 बोलेरो, 02 माजदा, 01 ट्रेक्टर, एवं 01 ई-रिक्शा वाहन शामिल*

  शहर में शराब के नशे में रात्रि में तेज रफ्तार वाहन चलाने के कारण डिवाइडर से टकराने या अन्य वाहनों से टकराकर हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए श्री विकास कुमार, पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकॉल द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश पर श्री विवेक शुक्ला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं श्री दौलत राम पोर्ते अतिरक्त पुलिस उपायुक्त यातायात/प्रोटोकाल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त श्री सतीष ठाकुर, श्री सुरेन्द्र साय पैकरा, श्री रमेश येरेवार, श्री गुरजीत सिंह एवं श्रीमती सीमा अहिरवार के नेतृत्व में यातायात के सभी थाना प्रभारियों की उपस्थित में अधिकारी/कर्मचारी का टीम बनाकर शहर में 08 स्थानों तेलीबांधा थाना के सामने, भाठागांव चौक, जयस्तंभ चौक, फाफाडीह चौक, खमतराई थाना के सामने, टाटीबंध चौक, पचपेड़ीनाका चौक, पंडरी थाना के सामने में स्टापर लगाकर चेकिंग पाइंट लगाया गया। सभी चेकिंग पाइंट में चेकिंग अधिकारियों द्वारा ब्रीथ एनालाईजर मशीन के साथ रात्रि 10.00 बजे से रात्रि 01.00 बजे तक 03 घंटे सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच कार्यवाही के दौरान वाहन चालकों का ब्रीथ एनालाईजर मशीन से शराब सेवन की जांच की गयी। जांच में 154 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया जिनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत वाहनों को जप्त कर कार्यवाही किया गया। वाहनों को यातायात मुख्यालय परिसर एवं यातायात थानों में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। कार्यवाही किये गए वाहनों में 64 कार, 65 मोटरसायकल, 08 ट्रक, 12 टाटा एस पिकप, 01 बोलेरो, 02 माजदा, 01 ट्रेक्टर, एवं 01 ई-रिक्शा वाहन शामिल है। कार्यवाही किये गये प्रकरणों को कार्य दिवस में न्यायालय में पेश किया जाएगा जहॉ शराब सेवन कर वाहन चलाने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक प्रकरण में 10000 रूपये न्यूनतम अर्थदंड किया जाता है।

  सड़क हादसों को नियंत्रित करने एवं होली पर्व पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अभियान चलाया गया। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश एवं श्री विकास कुमार, पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकॉल के मार्गदर्शन में आगामी दिनों में विशेषकर रात्रि में स्थान बदल-बदलकर चेकिंग पाइंट लगाकर नियमित रूप से शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

*अपीलः-* रायपुर शहर के नागरिकों से अपील है कि वे वाहन चालन के दौरान नशे की हालत में वाहन न चलाए। तेज रफ्तार व नशे के कारण लगातार हो रहे सड़क हादसों से सीख लेने की जरूरत है। सड़क पर आवागमन के दौरान स्वयं एवं परिजनों को सुरक्षित रखने के लिए नशे की हालत में वाहन न चलाए। नशे की हालत में वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन जप्ती की कार्यवाही की जाएगी तथा असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। समझदार बनें, सुरक्षित आवागमन करें।