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राजद्रोह के केस की प्रोसिडिंग पर रोक - IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
ब्लैकमेलिंग के केस में मिल चुकी है राहत
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आईपीएस जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह पर लगाए गए राजद्रोह के केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि, बाद में छत्तीसगढ़ के सस्पेंड अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह पर पुलिस ने राजद्रोह के तहत केस दर्ज किया था।
एक हप्ते पहले कैट ने बहाल करने के जारी किये आदेश
एक हप्ते पहले आईपीएस जीपी सिंह को कैट ने बड़ी राहत दी है। कैट ने चार हफ़्तों के भीतर जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया है। जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते साल जुलाई महीने में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।
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